*जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ सिविल जज संदीप चौधरी ने दी जानकारी*
डाक्टर अखलाक अहमद खां*
*लखीमपुर खीरी।* सचिव/सिविल जज व०प्र० जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी संदीप चौधरी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश महोदय शिव शंकर प्रसाद के निर्देशानुसार जनपद में लघु फौजदारी वादों को सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर निस्तारित करने हेतु 18 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को माइक्रो लोक अदालत का आयोजन प्रातः 11:00 बजे से दीवानी न्यायालय के मुख्यालय लखीमपुर खीरी एवं वाहय न्यायालय मोहम्मदी में किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित लघु फौजदारी के वादों को सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण किया जाना है एवं इस लोक अदालत की तिथि को जिला जजी खीरी की सुरक्षा समिति तथा संबंधित न्यायालयो द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी से संबंधित केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए न्यायालय परिसर को सैनिटाइजेशन के साथ साथ माननीय न्यायालय परिसर में एक स्थान पर अथवा न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में लोग एकत्रित न होने और उनमें आवश्यक सामाजिक दूरी बनी रहे तथा बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रवेश ना होने के संबंध में पूर्ण निगरानी के साथ निस्तारण कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जनपद के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध है कि इस लघु लोक अदालत में सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण योग्य लंबित लघु फौजदारी वादों के ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृति के आधार पर हो सकता है को अधिकाधिक संख्या में चिन्हित कर व नियत कर सुलह-समझौते व संस्वीकृति के आधार पर निस्तारण करने एवं माइक्रो लोक अदालत में निस्तारण करने हेतु चिन्हित एवं नियत वादों की संख्या से 12 अक्टूबर 2020 तक इस प्राधिकरण को अवगत कराएं तथा निस्तारित वादों की विस्तृत सूची सहित विवरण पत्र बाद माइक्रो लोक अदालत इस प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं।
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