Sunday, October 18, 2020

योजनाओं का हित लाभ प्राप्त करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य : डॉ० महेश पांडेय

डाक्टर अखलाक अहमद खां

लखीमपुर-खीरी: सहायक श्रमायुक्त डॉ० महेश कुमार पांडे ने बताया कि श्रम विभाग,उ० प्र० के तत्वावधान में उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं का हित लाभ प्राप्त करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य है। वैश्विक महामारी कोविड-19 (कोरोना) से पूर्ण उत्तर प्रदेश प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय व सचिव बोर्ड के आदेश 09 अक्टूबर 2020 के अनुपालन में निर्माण श्रमिकों को राहत प्रदान किए जाने हेतु उनके पंजीयन के लिए आवेदन से रजिस्ट्रेशन किस तथा अंशदान की कोई धनराशि सदेय नहीं होगी अर्थात निर्माण श्रमिकों का पंजीयन निशुल्क किया जाएगा। इसी प्रकार पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के नवीनीकरण कराने हेतु कोई भी अंशदान, विलंब शुल्क अथवा अर्थदंड देय नहीं होगा अर्थात पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण भी निशुल्क किया जाएगा। निशुल्क एवं नवीनीकरण की सुविधा समस्त जन सुविधा केंद्रों पर भी प्राप्त होगी। निशुल्क सुविधा 30 नवंबर 2020 तक लागू रहेगी। 

उन्होंने जनपद के समस्त निर्माण श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वह 30 नवंबर 2020 तक अपना पंजीयन एवं नवीनीकरण निशुल्क कराकर योजनाओं का हित लाभ प्राप्त करें।

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