जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने दी जानकारी
अखलाक अहमद खान
लखीमपुर खीरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी के सचिव व सिविल जज (व.प्र.) ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व मा0 जिला जज/अध्यक्ष के निर्देशानुसार जनपद में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के लम्बित वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, लखीमपुर-खीरी में 01 नवंबर 2020 दिन रविवार को ‘‘ई-लोक अदालत’’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वादों के निस्तारण हेतु इच्छुक पक्षकारों द्वारा अपना-अपना फोटो चस्पा कर , मोबाईल/वाट्स-ऐप नम्बर के साथ तैयार सुलहनामा , मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष ई-लोक अदालत से पूर्व दिनांक 23 अक्टूबर 2020 तक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस ई-लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों सम्बन्धी इच्छुक दोनो पक्षों के पक्षकारों एवं उनके सम्बन्धित अधिवक्तागण से अनुरोध है कि मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी की सहमति से ई-लोक अदालत की तिथि से पूर्व आपस में दिनांक 17 अक्टूबर 2020 व 23 अक्टूबर 2020 को न्यायालय समय के पश्चात बैठक कर व आपस में वार्ताकर सुलह का प्रयास करते हुए उपरोक्तानुसार सुलहनामा प्रस्तुत करेंगें तथा इस अवसर पर यह भी ध्यान रखा जायेगा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से सम्बन्धित केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के परिसर/न्यायालय कक्ष में अधिक संख्या में लोग एकत्रित ना होने व उनमें आवश्यक सामाजिक दूरी एवं मास्क सहित ही उपस्थित होना सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस ई-लोक अदालत के सम्बन्ध में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा। साथ ही अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर-खीरी से अनुरोध किया है कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों को अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हो सकने के सम्बन्ध में इसका नोटिस बोर्ड व अन्य माध्यम से मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों से सम्बन्धित समस्त अधिवक्तागण को जागरूक कराने का कष्ट करें। उन्होंने मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्घी वादों के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्तागण से अनुरोध करते हुए कहा कि इस ई-लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में सुलह-समझौते के आधार पर मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराकर लाभ उठाये।
इस ई-लोक अदालत के सम्बन्ध मा0 प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के द्वारा भी जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा । साथ ही अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, लखीमपुर-खीरी से अनुरोध है कि वैवाहिक/पारिवारिक वादों को अधिकाधिक संख्या में निस्तारण हो सकने के सम्बन्ध में इसका नोटिस बोर्ड व अन्य माध्यम से वैवाहिक/पारिवारिक वादों से सम्बन्धित समस्त अधिवक्तागण को जागरूक कराने का कष्ट करें।अतः वैवाहिक/पारिवारिक वादों के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्तागण से अनुरोध है कि इस ई-लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में वैवाहिक वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराकर लाभ उठायें।
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