कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत शुरू हुई योजना
अख़लाक़ अहमद खान
लखीमपुर खीरी। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के अंतर्गत इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों एवं चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सा कर्मी जो कोविड-19 की रोकथाम एवं चिकित्सा में हैं, उन्हें विशेष बीमा योजना से आच्छादित किया गया है।
उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अनुसार कोई भी चिकित्सा कर्मी जो कोविड-19 के मरीज के चिकित्सा के क्रम में किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उन्हें ₹50 लाख की क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि विषयांकित योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मरीज की चिकित्सा के क्रम में किसी स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु होने पर प्रपत्र-1 में दावा समर्पित किया जाना है और प्रपत्र-2 में कोविड-19 से संबंधित अन्य कार्य संपादन के क्रम में दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में दावा समर्पित किया जाना है इन्हीं प्रपत्रों में इस योजना की पात्रताओं एवं आच्छादन, वांछित दस्तावेज की सूची तथा दावा प्रमाणीकरण प्राधिकार आदि की विवरणी भी अंकित है।
उन्होंने बताया कि दावा प्रपत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देश की कंडिका सी के अंतर्गत डेवलपमेंट पार्टनर्स (डब्लू०एच०ओ० यूनिसेफ यूपीटीएसयू इत्यादि) के पदाधिकारी सलाहकार एवं क्षेत्रीय कर्मी तथा कोविड-19 के संभावित मरीजों के परिवहन कार्य में संलग्न एंबुलेंस चालक एवं ईएमटी से आच्छादित होंगे। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस बीमा योजना के संबंध में सभी स्वास्थ्य कर्मियों नियमित संविदा का स्वास्थ्य संगठनों में बाहय स्रोतों से प्राप्त कर्मी डेवलपमेंट पार्टनर्स (डब्लू०एच०ओ० यूनिसेफ यूपीटीएसयू इत्यादि) के कर्मी तक यह सूचना प्रसारित की जाए। ताकि कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी ऊंचा रहे।
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