Thursday, February 7, 2019

खीरी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ

लघु एवं सीमान्त किसान योजना का लाभ लेने हेतु सम्बन्धित पात्र लेखपाल से करें सम्पर्क

विपिन मिश्रा / जनमाध्यम ब्यूरो
लखीमपुर-खीरी। लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का संचालन जनपद खीरी में भी क्रियांवित किया जा रहा है। उक्त आशय की जानकारी अपर जिलाधिकारी अरूण कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 2.00 हेक्टेयर अथवा इससे कम के कृषकों के परिवारों को प्रति वर्ष छह हजार रुपया डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसलिए देय दो हजार रुपया की किश्त को लघु सीमान्त कृषक परिवारों के बैक खातों में स्थानान्तरित किया जाना है।
  उन्होनंे इस कार्य को विधिवत पूर्ण किये जाने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त कृषकों से अनुरोध है कि एक सादे कागज पर अपना नाम, पिता/पति का नाम, जाति का वर्ग, लिंग खाता/खतौनी संख्या, भूमि का क्षेत्रफल क्षेत्र के लेखपाल से सम्पर्क कर उन्हें नोट करा दे। इस हेतु यह भी संज्ञान में रखने योग्य तथ्य यह है कि पति, पत्नी व नाबालिग बच्चों की भूमि को मिलाकर एक इकाई माना जाएगा तथा इस हेतु निर्धारित घोषणा-पत्र, परिवार के संदर्भ में भरते हुए कृषक को हस्ताक्षर करने होंगे। लाभार्थी कृषक परिवार के पास संयुक्त खाते की भूमि होने की दशा में सबसे अधिक भूमि अंशधारक सदस्य को व अंश सम्मान होने की दशा में उम्र में बड़े सदस्य के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। लाभार्थी कृषक की पहचान एक फरवरी 2019 को राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध कृषि भूमि की स्थिति पर निर्धारित की जाएगी तथा आगामी 05 वर्षो के लिए अपरिवर्तनीय होगी।
  इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के कृषकों के परिवार पात्रता की श्रेणी में नहीं आएंगे। यथा भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोकसभा/राज्ससभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालयध्विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशाषी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों छोड़कर), लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है। समस्त सेवानिवृत्त पेंशनधारक, जिनकी मासिक पेंशन रुपया 10 हजार व उससे अधिक है। (चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर), पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउन्टेंट व आर्कीटेक्ट आदि जो सम्बन्धित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत है और अपना पेशा कर रहे है। अपर जिलाधिकारी ने साथ ही यह भी संज्ञानित कराया जा रहा है कि यदि घोषणा पत्र में कोई तथ्य असत्य पाये जाने की दशा में इस योजना के अर्न्तगत दी गई धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल कर ली जायेगी। 

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