डाक्टर अखलाक अहमद खां
लखीमपुर खीरी। जनपद न्यायाधीश श्री शिव शंकर प्रसाद ने बताया कि जनपद के वाहय न्यायालय मोहम्मदी के एक न्यायिक अधिकारी, एक कर्मचारी एवं न्यायालय की सुरक्षा में तैनात 01 पीएसी एवं 01 होमगार्ड जवान के कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने एवं उनके न्यायालय परिसर में आवागमन के कारण उनके संपर्क में आए विद्वान अधिवक्ता गण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों गणों में कोरोना संक्रमण के प्रसार की आशंका, उनकी कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी के संपूर्ण सेंनेटाइजेशन हेतु वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी को 48 घंटे के लिए बंद किया जाना अत्यंत आवश्यक व उचित है।उन्होंने बताया कि वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी को 17 एवं 18 सितंबर 2020 तक 48 घंटे के लिए बंद किया है।उन्होंने बताया कि इस दौरान न्यायालय परिसर में वाद कारियो एवं विद्वान अधिवक्ताओं का प्रवेश निषिद्व रहेगा। 17 व 18 सितंबर को वाहय न्यायालय मोहम्मदी खीरी परिसर संपूर्ण सैनिटाइजेशन कराए जाने के पश्चात पुनः न्यायिक प्रशासनिक एवं कार्यालय कार्य हेतु न्यायालय नियत समय पर खुलेगा।
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