डाक्टर अखलाक अहमद खां
लखीमपुर खीरी। नियत प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखीमपुर खीरी डॉ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा शमन योजना 2020 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की गई है, साथ ही लखीमपुर खीरी विनियमित क्षेत्र में भी प्रभावी है, ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा अनाधिकृत रूप से भवनों का निर्माण करा लिया गया है। वह सभी भवन स्वामी आर्किटेक्ट एवं पंजीकृत अभियंता के माध्यम से शमन मानचित्र कार्यालय में जमा कराकर शमन करा सकते हैं। मानचित्र शमन नहीं कराने की स्थिति में नियमानुसार निर्माण को ध्वसतीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह शमन योजना छह माह तक ही प्रभावी रहेगी।
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