Saturday, September 5, 2020

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर समाधान हेतु जनपद में स्थाई लोक अदालत का गठन

डॉक्टर अखलाक अहमद खान

लखीमपुर खीरी। प्रभारी सचिव/सिविल जज (व०प्र०) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  ने बताया कि जनपद में जनोपयोगी सेवाओ ( यात्रियों अथवा माल के वायु, सड़क रेल या जलमार्ग सेलानी वाले जाने की परिवहन सेवाएं, विद्युत प्रकाश या जल की आपूर्ति साफ सफाई चिकित्सालय अथवा दवाखाने की सेवाएं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22-ए(बी)में परिभाषित अन्य जनहित में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं घोषित जनोपयोगी सेवाएं) संबंधी वादों को सुलह समझौते एवं गुण दोष के आधार पर निस्तारित करने के लिए स्थाई लोक अदालत का गठन किया गया है। उन्होंने आम जनता से उपरोक्तनुसार जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित यदि अपना मामला सुलह समझौते एवं गुण दोष के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित स्थाई लोक अदालत के समक्ष अपने मामले एवं परिवाद को प्रस्तुत कर संबंधित प्रकरण को सुलह समझौते एवं गुण दोष के आधार पर निस्तारित करा कर लाभ उठाएं। उपरोक्तनुसार स्थाई लोक अदालत का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार शीघ्र अति शीघ्र संचालन प्रारंभ किया जाएगा। जिसके संचालन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर के आस पास एवं लखीमपुर शहर के अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में किराए पर कम से कम तीन कमरों के भवन की तलाश की जा रही है। इस संबंध में आम जनता से अनुरोध है कि इच्छुक भवन स्वामी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीमपुर खीरी से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं, दीवानी न्यायालय परिसर के आसपास के भवनों को किराए पर लेने हेतु वरीयता दी जाएगी।

No comments:

Post a Comment

Please share your views

युवाओं को समाज और देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए : प्रो. सुधीर अवस्थी कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्...