मुइज़ सागरी
हरदोई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरा किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्पे्ररित करने के उद्वेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तथा जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष कारावास या जुर्माने एवं दोनो से दण्डनीय होगा। उन्होने कहा है कि उड़नदस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्व मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए गठित किया गया है, जो निर्वाचकों को डराने, धमकाने में लिप्त है। श्री खरे ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी हो तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।
हरदोई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरा किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्पे्ररित करने के उद्वेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तथा जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष कारावास या जुर्माने एवं दोनो से दण्डनीय होगा। उन्होने कहा है कि उड़नदस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्व मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए गठित किया गया है, जो निर्वाचकों को डराने, धमकाने में लिप्त है। श्री खरे ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करे और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी हो तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें।
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