Sunday, March 24, 2019

मजबूत लोकतंत्र के लिए मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें: जिला निर्वाचन अधिकारी

  • प्रत्याशी पसन्द न होने पर नोटा के माध्यम से वोट डालें: पुलकित खरे

मुईज़ साग़री
हरदोई। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 में मतदाओं को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए अहिरोरी ब्लाक के ग्राम लालपालपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं ग्राम खेतुई के प्राथमिक विद्यालय बूथ पर आयोजित विशेष मतदाता जागरूकता चौपाल की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पुलकित खरे ने चौपाल में उपस्थित महिला, पुरूष एवं नवयुवक व युवतियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सभी लोग मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना फर्ज निभायें और शतप्रतिशत वोट डालकर अपने गांव का मान बढ़ायें। आयोजित चौपाल में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्रामीणों से कहा कि लोकतंत्र को मतबूत बनाने के लिए सभी लोग 29 अप्रैल 2019 को अपने-अपने बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें तथा अपने परिवार एवं गांव के जितने भी लोग है उन्हें भी अपने साथ ले जाकर मतदान अवश्य करायें और अगर परिवार का कोई सदस्य कही बाहर काम करता है तो उसे भी 29 अप्रैल को मतदान करने के लिए जरूर बुलायें तथा मतदान करायें। उन्होने कहा कि गांव के जितने भी युवक-युवतियां 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है या गांव में जो नई बहुंए आयी है उनका भी 06 बीएलओ के माध्यम से भरवाकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करायें।
यह भी पढ़े 
निर्वाचन आयोग के निर्देशों अनुसार होगा निर्वाचन : जिला निर्वाचन अधिकारी हरदोई
निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करें: जिलाधिकारी हरदोई
गाँव एवं पोलिंग स्टेशनों पर वीवी पैट का प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम चलेगा: जिलाधिकारी
कृषि ऋण मोचन योजना में जनपद प्रदेश में प्रथम स्थान पर: जिलाधिकारी
उन्होने कहा कि मतदान करना सभी की प्राथमिकता है और अगर कोई प्रत्यासी पसन्द न होने पर वोट नही करना चाहते है तो भी  नोटा के माध्यम से वोट डालें। उन्होने कहा कि लोकतंत्र में वोट की ताकत को समझते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग बूथ पर नही जा सकते है तो वह निर्वाचन के टोल फ्री नम्बर 1950 पर अपने मोबाइल से कालकर जान सकते है कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। उन्होने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है और मतदान के समय वह मतदाता कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पेंशन पास बुक, मनरेगा जाबकार्ड, पेनकार्ड आदि 14 विकल्पों में किसी एक साथ लेकर जाकर मतदान कर सकते है। श्री खरे ने कहा कि इसके उपरान्त भी जिन 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता जिनके नाम अभी भी मतदाता सूची में नही है तो वह 31 मार्च 2019 को अपने बूथ पर पहुंच कर बीएलओ के माध्यम से फार्म 06 भरवाकर अपना नाम मतदाता सूची में नाम बढ़वाकर वोट डाल सकते है।
चौपाल में ज्वाईट मजिस्टेªट एकता सिंह ने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं से कहा कि गांव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कम रहता है इसलिए महिलायें जागरूक होकर 29 अप्रैल को अधिक-अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि उनके घर की जो बालिकाओं ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली उनका वोट जरूर बनाये और मतदान भी कराने ले जायें। ग्राम खेतुई के विद्यालय में बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों के नाम व नम्बर न लिखे होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदार सदर को निर्देश दिये कि जिन विद्यालयों में बीएलओ, आशा, आंगनबाड़ी एवं संबंधित अधिकारियों के नाम एवं नम्बर नही लिखें है वहां तीन दिन में सभी के नाम, नम्बर लिखवायें। चैपाल में ग्राम प्रधान, सिक्रेटरी, बीएलओ एवं ग्रामीणवासी मौजूद रहे।

No comments:

Post a Comment

Please share your views

सिर्फ 7,154 रुपये में घर लाएं ये शानदार कार

  36Kmpl का बेहतरीन माइलेज, मिलेगे ग़जब के फीचर्स! | Best Budget Car in India 2024 In Hindi b est Budget Car in India: कई बार हम सभी बजट के क...